संतकबीरनगर। न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन एसीजेएम संजय राज पांडेय की कोर्ट ने प्रापर्टी और पैसे की लालच में वृद्ध महिला का अपहरण कर हत्या कर लाश को छिपाने के आरोप में पति पत्नी समेत नौ लोगों के विरुद्ध थानाध्यक्ष बखिरा को उचित धाराओं में केस दर्ज करने का आदेश दिया है।
बखिरा थाना क्षेत्र के ग्राम बभनी निवासी ऋषिकेश पुत्र लल्लन ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया और आरोप लगाया कि उसका भाई श्रीकेश शराबी नशेबाज व्यक्ति है। भू माफिया गोरखनाथ यादव उसके भाई की जमीन को बिना प्रतिफल के अपनी माता के नाम लिखवा लिए और अपनी पत्नी सीता देवी, मनीष जायसवाल, तुषेंद्र कुंवर के साथ साजिश करके मेरी माता किस्मती का अपहरण कर सात अक्तूबर 2023 व एक नवंबर 2023 को माता किस्मती के हिस्से की जमीन का बैनामा बिना किसी प्रतिफल के करा लिए।
16 जुलाई 2024 को मोबाइल से माता किस्मती के मृत्यु की फोटो भेजा गया। उसे आशंका है कि माता की हत्या प्रापर्टी और पैसे की लालच में आकर सीता देवी, गोरखनाथ यादव निवासीगण ग्राम सागठ थाना बखिरा, मनीष जायसवाल निवासी हथियागढ़ थाना पुरानी बस्ती जिला बस्ती, कल्पना, चेतन निवासी नगवा थाना खलीलाबाद जगन्नाथ, गणेश कुमार, तुषेंद्र कुंवर निवासी खलीलाबाद थाना खलीलाबाद व श्रीकेश निवासी बभनी थाना बखिरा मिलकर किए है और लाश को कहीं छिपा दिया गया है। स्थानीय थाना व एसपी को सूचना दिया। आरोपियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होने पर मजबूर होकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।