संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ऐक्ट जैनुद्दीन अंसारी की कोर्ट ने किशोरी को बहला-फुसला कर जबरदस्ती दुष्कर्म करने व चाय में नशीली दवा मिलाकर फोटो खींचने के मामले में आरोपी सहित चार लोगों के विरुद्ध कोर्ट ने थानाध्यक्ष कोतवाली खलीलाबाद को केस दर्ज करने का आदेश दिया है। साथ ही तीन दिन में आख्या मांगी है।
अधिवक्ता नसरीन खान ने बताया कि थाना कोतवाली अंतर्गत किशोरी की मां ने कोर्ट में तहरीर दिया कि उसकी बेटी के पेट में अचानक दर्द होने लगा। पूछने पर बताई की कोतवाली खलीलाबाद निवासी आरोपी उसे बहला-फुसलाकर सुनसान जगह पर ले जाकर उससे दुष्कर्म किया था। चाय में नशीली दवा मिलाकर पिला दिया था। जिससे वह सुध-बुध खो दी थी और उसकी फोटो आरोपी ने खींच लिया था। बार-बार धमकी दे रहा था कि अगर उसने संबंध नहीं बनाया तो उसे बदनाम कर देगा।
जब वह आरोपी के घर उलाहना देने गई तो आरोपी के साथ तीन और आरोपियों ने उसको जानमाल की धमकी देते हुए भगा दिया। घटना की सूचना स्थानीय थाने पर दिया पर कोई कार्रवाई नहीं होने पर एसपी को जरिए रजिस्टर्ड डाक प्रार्थना पत्र दिया। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोर्ट ने कोर्ट ने सभी आरोपियों के विरुद्ध थाना कोतवाली में केस दर्ज करने का आदेश दिया है।