- मरम्मत के नाम पर पीड़ित को खर्च करना पड़ गया 12,000 रुपये
संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। जिला उपभोक्ता फोरम ने विक्रेता के जरिये भेजे गए खराब निर्माण के एसी को वापस लेकर उसी मॉडल व क्षमता का नई एसी देने का आदेश दिया है। इसके साथ ही क्षतिपूर्ति के रूप में 30,000 रुपये अतिरिक्त अदा करना होगा।
अधिवक्ता अंजय कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि शहर के पठान टोला मुहल्ला निवासी सऊद अहमद ने उपभोक्ता फोरम में परिवाद दाखिल किया, जिसमें कहा कि उन्होंने मार्च 2019 में बरदहिया बाजार खलीलाबाद स्थित फाइन टीवी सेंटर से हिटाची कंपनी की डेढ़ टन की स्प्लिट एसी 35,000 रुपये में खरीदा था। दुकान के मालिक मोहम्मद खालिद ने एक स्टेबलाइजर भी लगाने की बात कही, जिसकी कीमत 6,500 रुपये थी।
उन्होंने एसी लगाने में कुल 41,500 रुपये खर्च किया। कुछ दिन तक एसी चलने के बाद कूलिंग करना बंद कर दिया, जिसकी शिकायत उन्होंने दुकानदार तथा निर्माता कंपनी से की। सर्विस सेंटर से मेकेनिक आया और वह मरम्मत के नाम पर कई बार करके 12,000 रुपये खर्चा लिया। इसके बावजूद कुछ ही दिन के बाद पुनः एसी ने कूलिंग करना बंद कर दिया। समस्या ज्यों की त्यों बनी रही।
उन्होंने दुकानदार से दूसरी एसी देने की मांग की, लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। थक हार कर जिला उपभोक्ता फोरम में परिवाद दाखिल किया। न्यायालय ने पत्रावली पर दाखिल प्रपत्रों, साक्ष्यों का अवलोकन करने तथा अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद विक्रेता व निर्माता कंपनी को उसी माॅडल व क्षमता का नई एसी देने का आदेश दिया है। इसके साथ ही क्षतिपूर्ति के रूप में 30,000 रुपये अतिरिक्त अदा करना होगा।