- मेगा शाॅप रिटेल ने वसूल किए थे कैरी बैग के आठ रुपये
- जिला उपभोक्ता आयोग ने सुनाया फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। न्यायालय के आदेश के बावजूद जिले के कुछ दुकानदार कैरी बैग का दाम ग्राहकों से लेने से बाज नहीं आ रहे हैं। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह व महिला सदस्य संतोष ने कैरी बैग का लिए गए आठ रुपये को 10 प्रतिशत ब्याज के साथ अदा करने का आदेश मेगा शाॅप के दुकानदार को दिया है। इसके अलावा मुकदमा खर्च व क्षतिपूर्ति के रूप में 15 हजार रुपये 60 दिनों के भीतर अदा करना होगा।
जनपद के कुसुरु खुर्द गांव निवासी अच्युतानंद शुक्ल ने उपभोक्ता आयोग में मुकदमा दाखिल कर कहा कि 22 अगस्त 2023 को मेन रोड खलीलाबाद स्थित मेगा शाॅप से एक हजार एक सौ तीन रुपये का सामान खरीदे। दुकानदार ने एक कैरी बैग देते हुए आठ रुपये अतिरिक्त वसूल कर लिया गया। आपत्ति करने पर दुकानदार ने ध्यान नहीं दिया।
न्यायालय ने पत्रावली पर दाखिल प्रपत्रों व साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद मेगा शाॅप के खिलाफ फैसला सुनाते हुए कैरी बैग का दाम 10 प्रतिशत ब्याज के साथ देने के अलावा 15 हजार रुपये 60 दिनों के भीतर चुकाने का आदेश दिया है।