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Sant Kabir Nagar News: दुर्घटनाग्रस्त वाहन के मरम्मत का भुगतान करने का आदेश

Tue, 30 Apr 2024 01:07 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
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-जिला उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनी के खिलाफ सुनाया फैसला
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संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। जिला उपभोक्ता आयोग ने क्षतिग्रस्त वाहन के मरम्मत के व्यय का भुगतान न करने के मामले में मरम्मत खर्च 2.50 लाख रुपये 10 प्रतिशत ब्याज के साथ 30 हजार रुपये अतिरिक्त अदा करने का आदेश दिया है। साथ ही सर्विस सेंटर की ओर से पार्किंग शुल्क के नाम पर वसूल किए गए छह हजार रुपये भी ब्याज के साथ चुकाने का आदेश दिया है।
अधिवक्ता अंजय कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि महुली थाना क्षेत्र के गिठनी गांव निवासी गिरजानंद ने उपभोक्ता आयोग में वाद दाखिल कर कहा कि 26 जुलाई 2022 को उसके भाई सर्वदानंद चार पहिया वाहन से रात्रि 10 बजे खलीलाबाद से गांव आ रहे थे। जब वह कटका गांव के समीप पहुंचे तभी सड़क पर अचानक नीलगाय आ गई। वाहन अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। दुर्घटना के बावत उन्होंने यह सूचना बीमा कंपनी को दिया।
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उनके कहने पर एश्योर डील्स मुगलहा गोरखपुर स्थित सर्विस सेंटर पर भेज दिया। जहां पार्किंग शुल्क के नाम पर छह हजार रुपये वसूल किए गए लेकिन वाहन की मरम्मत नहीं की गई। मजबूर होकर वाहन की मरम्मत रतन मोटर्स खलीलाबाद में कराया। जिसमें दो लाख पचास हजार दो सौ चालीस रुपये खर्च हुए। बीमा कंपनी ने धनराशि का भुगतान करने से इन्कार कर दिया। थक-हार कर उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया। न्यायालय ने पत्रावली पर दाखिल प्रपत्रों व साक्ष्यों का अवलोकन करने तथा अधिवक्ता के बहस को सुनने के बाद बीमा कंपनी व सर्विस सेंटर के खिलाफ फैसला सुनाया।
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