जिला उपभोक्ता फोरम ने फैसले में परिवाद खर्च व क्षतिपूर्ति के रूप में 30,000 रुपये देने के दिए निर्देश
संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। जिला उपभोक्ता फोरम ने बृहस्पतिवार को सहारा इंडिया के खिलाफ फैसला सुनाया। उसे 24.78 लाख रुपये आठ प्रतिशत ब्याज के साथ साठ दिनों के भीतर अदा करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही परिवाद खर्च व क्षतिपूर्ति के रूप में 30,000 रुपये अतिरिक्त भुगतान करना होगा।
अधिवक्ता अन्जय कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि मेंहदावल क्षेत्र के गगनई राव गांव निवासी योगेंद्र सिंह ने न्यायालय में परिवाद दाखिल किया। जिसमें कहा कि सहारा इंडिया ने आकर्षक ब्याज देने का प्रलोभन देकर वर्ष 2012 में रुपये जमा कराया था। जमा राशि परिपक्व होकर 24.78 लाख रुपये हो चुकी है। बार-बार मांग के बावजूद भुगतान नहीं किया गया। थक-हारकर न्यायालय में परिवाद दाखिल करना पड़ा। न्यायालय ने पत्रावली में उपलब्ध प्रपत्रों व साक्ष्यों का अवलोकन करने के उपरांत सहारा इंडिया के खिलाफ फैसला सुनाते हुए 24.78 लाख रुपये आठ प्रतिशत ब्याज के साथ साठ दिनों के भीतर अदा करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही क्षतिपूर्ति के रूप में 30 हजार अतिरिक्त अदा करना का आदेश दिया है। संवाद