- चार वर्ष की मासूम के साथ आरोपी ने किया था दुष्कर्म
- दिसंबर 2023 में हुई थी घटना, जेल में निरूद्ध चल रहा आरोपी
संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। जनपद पुलिस की रिपोर्ट व डीएम की संस्तुति के बाद शासन ने दुष्कर्म के आरोपी पर एनएसए की कार्रवाई की है। खलीलाबाद शहर के एक मोहल्ले में चार साल की मासूम के साथ आरोपी ने दिसंबर 2023 में दुष्कर्म किया था। जिसके बाद से ही वह जेल में निरूद्ध चल रहा है। पुलिस ने आरोपी पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत कार्रवाई की संस्तुति की थी, जिसे शासन ने मंजूरी दे दी है।
कोतवाली खलीलाबाद की घटना के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म, पाॅक्सो एक्ट के मामले में केस दर्ज करके आरोपी पुजारी उर्फ छोटू को जेल भेज दिया था। विवेचना के दौरान समुचित साक्ष्य संकलन कर पुलिस ने आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया। इसके बाद पुलिस ने उसके खिलाफ कानूनी शिकंजा कसना शुरू कर दिया।
राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत जिला मजिस्ट्रेट ने 16 जनवरी 2024 को निरोधादेश पारित किया था। आरोपी पुजारी के आपराधिक कृत्य से मोहल्ले व आसपास के क्षेत्र में भय व आतंक का माहौल पैदा हो गया। वह न्यायालय से जमानत पर रिहा होने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। जमानत पर रिहा होने के बाद फिर से ऐसे ही क्रियाकलापों में संलिप्त होने की संभावना थी। इसको देखते हुए मासूम बच्ची से दुष्कर्म के मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत सलाहकार समिति लखनऊ ने 16 जनवरी 2024 से 12 माह लिए आरोपी को निरुद्ध किया है।
दुष्कर्म के आरोपी पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत सलाहकार समिति लखनऊ ने कार्रवाई की है। आरोपी वर्तमान समय में जेल में निरूद्ध चल रहा है। कार्रवाई की जानकारी पुलिस के माध्यम से दे दी गई है।
- महेंद्र सिंह तंवर, डीएम