संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। न्यायालय ने ऑपरेशन कनविक्शन व शिकंजा के तहत पुलिस की पैरवी के बाद एनडीपीएस एक्ट के मामले में एक आरोपी को दो वर्ष के कठोर कारावास व 10000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। एसपी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि संयुक्त निदेशक अभियोजन व माॅनीटरिंग सेल के संयुक्त प्रयास के बाद 16 मार्च को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय के कोर्ट ने थाना कोतवाली खलीलाबाद पर पंजीकृत मामले में आरोपी रीता मिश्रा पत्नी राकेश मिश्रा निवासी मोहल्ला पुरानी सब्जी मंडी को दोष सिद्धि के आधार पर दो वर्ष के कठोर कारावास व 10000 रुपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है।। अर्थदंड अदा न करने पर आरोपी को एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।