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75 हजार खर्च कर सकेंगे ग्राम प्रधान के उम्मीदवार

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75 हजार खर्च कर सकेंगे ग्राम प्रधान के उम्मीदवार
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- जमानत राशि और अधिकतम व्यय की सीमा निर्धारित
संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। पंचायत चुनाव के लिए अभी तिथि की घोषणा नहीं हुई है लेकिन प्रशासन तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। विभिन्न पदों के उम्मीदवारों के लिए जमानत राशि और अधिकतर व्यय की सीमा निर्धारित कर दी गई है। इसके साथ ही नामांकन के लिए निर्देश जारी कर किए गए हैं।
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परियोजना निदेशक प्रमोद यादव ने बताया कि सदस्य ग्राम पंचायत के लिए नाम निर्देशन पत्र का मूल्य 150 रुपये रखा गया है। इस पद के लिए जमानत राशि पांच सौ रुपये निर्धारित है जबकि प्रत्याशी 10 हजार रुपये खर्च कर सकता है। इसी प्रकार ग्राम पद के नाम निर्देशन पत्र 300 रुपये में मिलेगा, जबकि जमानत राशि दो हजार रुपये और व्यय सीमा अधिकतर 75 हजार रुपये है। क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए भी नाम निर्देशन पत्र 300 रुपये में मिलेगा। जमानत राशि दो हजार होगी और व्यय सीमा अधिकतर 75 हजार रुपये है। जबकि जिला पंचायत सदस्य पद का पर्चा 500 रुपये में मिलेगा। इसके लिए जमानत राशि चार हजार होगी और अधिकतर व्यय डेढ़ लाख रुपये निर्धारित है। उन्होंने बताया कि यदि उम्मीदवार अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग अथवा महिला वर्ग से है तो उन्हें नाम निर्देशन पत्र तथा जमानत की निर्धारित धनराशि आधी ही देनी होगी। ग्राम पंचायत सदस्य पद पर चुनाव लड़ने वाले के लिए आवश्यक है कि उनका नाम किसी वार्ड की मतदाता सूची में दर्ज हो। ग्राम प्रधान पद के उम्मीदार का संबंधित ग्राम पंचायत के किसी वार्ड की मतदाता सूची में नाम दर्ज होना चाहिए। क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए संबंधित क्षेत्र पंचायत के किसी भी वार्ड की मतदाता सूची में नाम दर्ज होना चाहिए। जिला पंचायत सदस्य के उम्मीदवार के लिए जरूरी है कि उनका नाम संबंधित जिला पंचायत के किसी भी वार्ड की मतदाता सूची में नाम दर्ज हो। उम्मीदवारों की उम्र 21 से कम नहीं होना चाहिए।
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