संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र के तेनुआराय गांव में जमीन विवाद में हुई हत्या के मामले में अदालत ने नौ आरोपियों को दोषी ठहराया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत ने मुख्य आरोपी छोटेलाल को आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
वहीं, आठ अन्य दोषियों को विभिन्न धाराओं में कठोर कारावास और कुल 72 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है। पुलिस की प्रभावी पैरवी और ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत इस मामले में सजा सुनाई गई।
अभियोजन के अनुसार, 25 मार्च 2017 की रात करीब आठ बजे तेनुआराय गांव में जमीन के विवाद को लेकर छोटेलाल, रामप्रकाश, फूलचंद समेत नौ आरोपियों और अन्य लोगों ने एकराय होकर रमेश चंद्र के परिवार पर हमला कर दिया था। आरोपियों ने लाठी-डंडे, फावड़े, कुल्हाड़ी और ईंट-पत्थर से रमेश चंद्र, उनके भाई दिनेश और मां फेकना देवी को गंभीर रूप से घायल कर दिया था।
बीच-बचाव करने पहुंचे रमेश चंद्र के पिता संतराज (62) की हमले में मौत हो गई थी।
छोटेलाल को हत्या में उम्रकैद ः अदालत ने छोटेलाल निवासी तेनुआराय को हत्या के मामले में धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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