संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन रविवार को दीवानी न्यायालय में होगा। इसमें किसी भी न्यायालय अथवा विभागीय मामलों को सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित कराया जा सकता है। लोक अदालत में पक्षकार स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थनापत्र दे सकते हैं।
अपर जिला जज विकास गोस्वामी ने बताया कि लोक अदालत में सुलह योग्य फौजदारी मामले, दिवानी वाद, भरण पोषण वाद, मोटर अधिनियम वाद, स्टांप वाद, पंजीयन वाद, चकबंदी वाद, श्रम वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, उपभोक्ता फोरम वाद, किराएदारी वाद, चेक बाउंस से संबंधित मामले, बैंक लोन मामले, उत्तराधिकार प्रमाणपत्र से संबंधित मामले, कराधान प्रकरण, बिजली चोरी से संबंधित शमनीय वाद, वन अधिनियम के मामले, पुलिस अधिनियम के अंतर्गत समनीय वाद, स्थायाी लोक अदालत के मामले, गृह कर, जल कर, बाट माप अधिनियम के मामले, नगर पालिका-नगर निगम संबंधी मामले एवं स्थानीय विधियों के अंतर्गत सुलह योग्य वाद निस्तारित कराए जा सकते हैं।
इसके अतिरिक्त वैवाहिक एवं पारिवारिक मामलों का भी निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि लोक अदालत 10 बजे से चार बजे तक आयोजित होगा।