संतकबीरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने चार वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के दोषी सर्वेश कुमार को पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास व दस हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को एक वर्ष और साधारण कारावास भुगतना पड़ेगा।
थाना बेलहर कला क्षेत्र निवासिनी पीड़िता की मां ने थाना बेलहर कला में प्रार्थना पत्र दिया कि गांव का ही आरोपी दबंग झगड़ालू किस्म का व्यक्ति है। उसके घर के बगल में शादी समारोह था। वह अपनी चार वर्षीय पुत्री को सास के पास छोड़कर शादी समारोह में चली गई। कुछ देर बाद आरोपी आ गया और सास को शादी में भेज दिया और उसकी पुत्री के साथ अनैतिक रूप से दुष्कर्म किया। जब सास आई तो आरोपी उसकी पुत्री के पास ही सोया था।
घटना सात जून 2023 रात 12:05 बजे की है। थाना बेलहर कला में केस दर्ज हुआ। विवेचक ने विवेचना के उपरांत आरोपी के विरुद्ध दुष्कर्म व पॉक्सो ऐक्ट में आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने दोषी सर्वेश कुमार को आजीवन कारावास व 10 हजार रुपया अर्थ दंड से दंडित किया है।