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Sant Kabir Nagar News: हत्या के दोषी मां-बेटे को आजीवन कारावास

Wed, 26 Apr 2023 12:14 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
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संतकबीरनगर। सत्र न्यायाधीश देवेंद्र सिंह ने हत्या की दोषी महिला और उसके बेटे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही प्रत्येक पर दस-दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड न अदा करने पर दो वर्ष की अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी। अर्थदंड की धनराशि में से 14,000 रुपये मृत व्यक्ति की पत्नी को प्रतिकर के रूप में भी देने का आदेश दिया है।
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जिला शासकीय अधिवक्ता विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि बखिरा क्षेत्र के खुरजहना निवासी राजू निषाद ने 21 नवंबर 2013 को बखिरा थाने में प्रार्थना पत्र दिया। लिखा था कि 20 नवंबर 2013 की रात दस बजे उनके पिता भरत निषाद भोजन करके घर पर सो रहे थे। उसी समय गांव के इंदल की पत्नी फूलमती घर पर पहुंची और उनके पिता को जगाकर अपने साथ ले गई। राजू की माता श्याम देवी ने पूछा कि इतनी रात को कहां जा रहे हैं तो पिता ने कहा कि वह फूलमती के साथ जा रहे है, अभी लौट आएंगे। सुबह 7:30 बजे जब राजू नित्यक्रिया के लिए गए तो देखा कि गांव के दक्षिण बगीचे में पेड़ के पास उनके पिता की चप्पल, टार्च, मोबाइल फोन पड़ा था। बगल में खून गिरा था। शोर पर गांव के कई लोग आए। गांव के लोगों ने तलाश की तो सुरेश पाठक के खेत में राजू के पिता का शव पड़ा हुआ था।
पिता के शरीर पर धारदार व नुकीले चोट के निशान थे। अपने प्रार्थना पत्र में राजू ने बताया कि उन्हें विश्वास है कि फूलमती ने अपने लड़के गुड्डू व अन्य के साथ मिलकर उनके पिता की हत्या कर शव को छिपाने के लिए धान के खेत में डाल दिया था। सूचना पर बखिरा पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। विवेचना के बाद फूलमती व उसके बेटे विजय उर्फ गुड्डू तथा एक अज्ञात के विरुद्ध आरोपपत्र प्रेषित किया गया। फूलमती व गुड्डू उर्फ विजय का विचारण सत्र न्यायालय में हुआ तथा एक अन्य आरोपी की पत्रावली किशोर घोषित होने पर किशोर न्यायालय भेज दी गई। जिला शासकीय अधिवक्ता विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि अभियोजन की तरफ से कुल दस गवाहों की गवाही कराई गई।
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मौके पर बरामद खून लगी मिट्टी, चप्पल, टॉर्च, क्लिप, चूड़ी, बक्कल, डंडा को न्यायालय में प्रस्तुत कर साबित कराया गया। घटनास्थल पर फूलमती की चप्पल, बालों में लगाने वाली क्लिप, चूड़ियां तथा विजय की बेल्ट का बक्कल, टार्च व हत्या में प्रयुक्त डंडा बरामद हुआ था। फूलमती का भरत से नजदीकी थी। इसी कारण भरत की हत्या की गई। परिस्थिति जन्य साक्ष्य से घटना की पूरी शृंखला पूर्ण हुई। हत्या में प्रयुक्त सामान को बरामद कर न्यायालय में पेश किया गया। उसके आधार पर दोष सिद्घ होने पर कोर्ट ने दोषी मां-बेटे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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