संतकबीरनगर। अपने चहेते को अधिक यूरिया देने के मामले में खाद की चार दुकानों का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही इन दुकानों से जवाब मांगा गया है। संतोषजनक जवाब न मिलने पर इनका लाइसेंस निरस्त करने की प्रक्रिया की जाएगी। कृषि विभाग की इस कार्रवाई से खाद विक्रेताओं में हड़कंप मचा हुआ है।
जिला कृषि अधिकारी डॉ. सर्वेश यादव ने बताया कि खाद की दुकानों की समीक्षा की गई। जिसमे जनवरी माह में दुकानदारों द्वारा पॉश मशीन से एक ही किसान को उनकी खतौनी से निर्धारित मात्रा से अधिक यूरिया दे दिया गया है। जबकि एक हेक्टेयर में गेंहू की फसल हेतु अधिकतम सात बोरा यूरिया की आवश्यकता होती है। जिले की मुख्य फसल रबी सीजन में गेंहू है जो लगभग 97 हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल में बोई गई है। समीक्षा में पाया गया कि आदि शक्ति खाद एंड बीज भंडार मेंहदावाल 45 बोरा, यादव खाद भंडार सिसई फरेंदिया 16 बोरा, हरि माधव पांडेय खाद भंडार बरइपार 15 बोरा, पांडेय कृषि रक्षा केंद्र लोहरैया 26 बोरा मानक से अधिक खाद दे दिया है। इनका लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है।
इसके बाद से उर्वरक के व्यवसाय पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त एक दुकानदार द्वारा पॉश मशीन से 10 से 13 बोरा यूरिया देने पर कारण आर एस ट्रेडर्स तुम्पार बताओ नोटिस जारी किया गया। उन्होंने बताया कि संबंधित दुकानदार से स्पष्टीकरण मांगा गया है। संतोष जनक जवाब न देने पर उर्वरक नियंत्रण आदेश के उल्लंघन के तहत लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा।