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चार सहकारी समितियों के लाइसेंस निलंबित

Tue, 27 Sep 2016 11:52 PM IST
Sant Kabir Nagar
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खाद - फोटो : अमर उजाला
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जिला कृषि अधिकार शैलेंद्र कुमार वर्मा ने मंगलवार को खलीलाबाद और नाथनगर क्षेत्र में उर्वरक की दुकानों और साधन सहकारी समितियों की जांच की। इस दौरान बंद मिलने और अभिलेख प्रस्तुत न करने पर तीन साधन सहकारी समितियों और एक उर्वरक की दुकान का लाइसेंस निलंबित करते हुए बिक्री पर रोक लगा दी। इसके साथ ही उर्वरक के छह नमूने भी लिए गए।
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डीएओ ने बताया कि जांच में अकारण साधन सहकारी समिति बड़गों बंद मिली। इसी तरह साधन सहकारी समिति महुई और साधन सहकारी समिति काली जगदीशपुर बंद मिला। इसके अलावा जिला सहकारी फेडरेशन लिमिटेड बयारा तो खुला पाया लेकिन प्रोपराइटर रामस्वरूप मिश्रा ने स्टॉक एवं वितरण रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसे में चारों के लाइसेंस निलंबित कर बिक्री पर रोक लगा दी गई।

फरेंदिया में रमाकांत खाद भंडार से पोटाश का नमूना लिया गया। जबकि रामप्रीत खाद भंडार पिडारी से पोटाश व यूरिया का नमूना, आईएफडीसी कृषक सेवा केंद्र पेडारी से डीएपी का नमूना लिया गया। जांच के दौरान अलग-अलग जगहों से छह नमूने जुटाए गए। जांच रिपोर्ट में यदि उर्वरक मानक के अनुरूप नहीं मिले तो संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उर्वरक के थोक और फुटकर विक्रेता भी निर्धारित मानक का पालन करें, अन्यथा की दशा में जांच में कमियां मिलने पर कार्रवाई अवश्य होगी।
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