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Sant Kabir Nagar News: तीन साल में दो बार पत्र जारी... नहीं बनी क्षेत्र पंचायत की कार्ययोजना

Tue, 17 Sep 2024 10:52 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
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- मनरेगा से काम कराए जाने के दिए गए थे निर्देश
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- अभी तक क्षेत्र पंचायत सदस्य को ब्लॉक प्रमुख की निधि से काम कराने का था अधिकार
दिवाकर शुक्ल
संतकबीरनगर। मनरेगा से क्षेत्र पंचायत सदस्यों को भी काम करने के लिए शासन से तीन साल में दो बार पत्र जारी का निर्देशित किया गया है। इसके बावजूद जिले में अभी तक क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए कोई कार्ययोजना नहीं बन सकी है, जिसका काम मनरेगा से किया जा सके। अभी तक क्षेत्र पंचायत सदस्य को ब्लाॅक प्रमुख की निधि से काम कराने का अधिकार था।
क्षेत्र पंचायत से मनरेगा द्वारा नदियों के पुनरुद्धार, वेस्टलैंड, विकास, एक से अधिक ग्राम पंचायत को जोड़ने वाला काम, जल निकाय के कार्य को क्षेत्र पंचायत स्तर से करने का निर्देश दिया गया था। आदेश जारी होने के बाद भी अभी तक जिले में ऐसी कोई कार्ययोजना नही बन सकी। विभाग का कहना है कि सभी क्षेत्र पंचायत सदस्यों को पत्र जारी कर कार्ययोजना का विवरण मांगा गया।
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वहीं दूसरी तरफ क्षेत्र पंचायत सदस्य शासन से मनरेगा द्वारा काम कराए जाने की अनुमति मिलने के बाद अभी तक इंतजार में हैं। ग्रामीणों को उनके घर के पास 100 दिन के काम की गारंटी वाले मनरेगा के तहत अभी तक सिर्फ ग्राम पंचायत को ही काम करने का अधिकार था। कई वर्षों से क्षेत्र पंचायत सदस्य मनरेगा से काम कराने की मांग कर रहे थे। साल 2022 में पहली बार शासन से क्षेत्र पंचायत सदस्यों को काम करने का आदेश जारी हुआ था, लेकिन जिले में कही भी क्षेत्र पंचायत सदस्यों द्वारा मनरेगा से काम नहीं कराया जा सका। अक्टूबर 2023 में भी उक्त आदेश से संबंधित पत्र दोबारा जारी हुआ। इसके बाद एक बाद फिर से 10 सितंबर को शासन से पत्र जारी हुआ। फिर भी अब तक कोई काम क्षेत्र पंचायत सदस्य नहीं करा पाया।
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ब्लॉक क्षेत्र पंचायत सदस्य
खलीलाबाद 90
बघौली 88
बेलहरकला 61
सेमरियांवा 121
सांथा 65
मेंहदावल 68
पौली 53
नाथनगर 101
हैंसर 99

सभी क्षेत्र पंचायत को मनरेगा से काम करने से संबंधित पत्र जारी कर दिया गया है। क्षेत्र पंचायत सदस्यों को मनरेगा से नदियों के पुनरुद्धार और दो ग्राम सभाओं को जोड़ने वाले मार्ग के साथ कुछ विशेष काम करने की अनुमति मिली है। इसके लिए दो ग्राम पंचायतों में होने वाले कार्य का विवरण सहित अनापत्ति दस्तावेज देना अनिवार्य है।
- प्रभात द्विवेदी, डीसी मनरेगा
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