सिद्धार्थनगर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में तहसील सभागार कक्ष में बाल अधिकार विषय पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान नवीन कानून बाल लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम 2012 पर आधारित विधिक साक्षरता शिविर का भी आयोजन किया गया। बच्चों को पराविधिक स्वयंसेवक सिद्धार्थ कुमार और राज कुमार भारती ने बताया कि पॉक्सो एक्ट एक विशेष कानून हैं, जिसे नाबालिग बच्चों को किसी भी प्रकार के यौन अपराधों से बचाने और बच्चों के यौन शोषण को रोकने के लिए बनाया गया है। इसमें अलग-अलग प्रकार के बाल यौन अपराधों की गंभीरता के अनुसार अलग-अलग सजा का प्रावधान भी किया गया है। पराविधिक स्वयंसेवक देवेन्द्र कुमार श्रीवास्तव ने यौन हमला, उत्पीड़न, बाल अश्लील साहित्य, बच्चों के साथ छेड़छाड़ करने संबंधी अपराध रोकने के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सदर तहसीलदार देवेंद्र मणि त्रिपाठी ने बताया कि 22 फरवरी को लोहिया कला भवन में वृहद सहायता और सेवा शिविर का आयोजन किया जाएगा। सरकार द्वारा गरीबों, विकलांगों, निराश्रितों, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और कमजोर वर्ग के लोगों के लिए योजनाओं के बारे विधिक जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। इस मौके पर नायब तहसीलदार विजय कुमार श्रीवास्तव, पीएलवी देवेंद्र श्रीवास्तव, पेशकार उत्कर्ष सिंह, शैलेश आदि मौजूद रहे।