संतकबीरनगर। न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट भूपेंद्र राय की अदालत ने अपहरण, हत्या व एससीएसटी एक्ट के आरोपी को साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ पाते हुए दोष मुक्त कर दिया।
थाना धनघटा क्षेत्र के ग्राम फुलुई निवासी धनराज ने तहरीर में कथन किया कि उसका लड़का प्रविंद्र कुमार उम्र करीब 30 वर्ष 30 मार्च 2010 को शाम करीब 7-8 बजे डिहवा से लड़के का दवा लेने गया था। दवा लेकर शौच करने कुआनो नदी के किनारे गया था और घर वापस नहीं आया। 31 मार्च की सुबह लोगों ने उसका शव देखा। दिनांक 2 अप्रैल 2010 को उक्त घटना से संबंधित एक और प्रार्थना पत्र दिया। थाना धनघटा में केस दर्ज हुआ।
विवेचक ने विवेचना के उपरांत आरोपी परशुराम के खिलाफ अपहरण कर हत्या करने व एससीएसटी एक्ट में आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। आरोपी ने आरोप से इंकार किया और विचारण की मांग की। अभियोजन पक्ष ने वादी मुकदमा सहित 9 गवाहों को अदालत में परीक्षित कराया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य तथा गवाहों की गवाही के उपरांत कोर्ट थाना धनघटा क्षेत्र के ग्राम फुलई निवासी परशुराम को साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ पाते हुए दोष मुक्त कर दिया।