संतकबीरनगर। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सुरेन्द्र कुमार सिंह व महिला सदस्य संतोष ने मंगलवार को इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ फैसला सुनाया। विपक्षी आदित्य बिड़ला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी गोरखपुर जरिए शाखा प्रबंधक को निर्देशित किया कि कुल क्लेम धनराशि में से काटे गए 9,741 रुपये 23 मार्च 2024 से अंतिम भुगतान की तिथि तक दस प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से आदेश की तिथि से 60 दिन के अंदर परिवादी को दे।
ग्राम मनियरा निवासी ऋषि मुनि ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपभोक्ता फ़ोरम में परिवाद दाखिल किया। बताया कि मार्च 2024 में उसको बाई आंख में मोतिया बिंद की शिकायत हुई। मोतियाबिंद का ऑपरेशन मेडिकल कॉलेज रोड गोरखपुर पर कराया। उसने हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को ऑपरेशन दवा इलाज व जांच आदि में कुल 37,905 रुपये खर्च की सूचना दिया। कंपनी ने 16 अप्रैल 2024 को उसके खाते में 37,905 रुपये की जगह पर 28,164 रुपये भेजा। जो 9,741 रुपये कम था। संवाद