संतकबीरनगर। सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन जेपी तिवारी ने बताया कि जिले के सभी प्रकार के खाद्य निर्माता जो लाइसेंसधारी हैं। उनका वार्षिक टर्न ओवर का रिटर्न 31 मई तक जमा किया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2022-23 का वार्षिक रिटर्न ओवर से राइस मिलर, आटा मिलर, नमकीन, कचरी, बेवरेज, पेयजल पैकेजिंग व रिलेबलर, रिपैकर, निर्यातक श्रेणी के प्रतिष्ठान अच्छादित होंगे। रिटर्न केवल ऑनलाइन दाखिल किए जा सकेंगे। ऑनलाइन रिटर्न दाखिल किए जाने के लिए विभाग की वेबसाइट पर अलग-अलग प्रतिष्ठानों के लिए अलग-अलग रिटर्न दाखिल किया जाएगा। वार्षिक रिटर्न 31 मई के बाद दाखिल करने पर प्रतिदिन के हिसाब से 100 रुपये बिलंब शुल्क देना होगा। वार्षिक रिटर्न दाखिल किए बिना लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं हो सकेगा।