- न्यायालय सीजे जेडी एफटीसी प्रथम ने सुनाया फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। न्यायालय सीजे जेडी एफटीसी प्रथम जेएम की कोर्ट ने छह मुकदमे में पांच आरोपी को अर्थदंड व साधारण कारावास की सजा से दंडित किया। ऑपरेशन कनविक्शन व शिकंजा अभियान के तहत पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप गोवध निवारण अधिनियम के छह अभियोगों में पांच अभियुक्तों को जेल में बिताई गई अवधि व न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा तथा 20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया।
एसपी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि संयुक्त निदेशक अभियोजन व माॅनीटरिंग सेल के संयुक्त प्रयास के बाद आठ फरवरी को सीजे (जेडी) एफटीसी प्रथम जेएम के कोर्ट ने थाना दुधारा पर पंजीकृत गोवध निवारण व पशु क्रूरता अधिनियम से संबंधित अभियुक्त मुख्तार निवासी बढ़यामाफी को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर जेल में बिताई गई अवधि व न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा तथा 3500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर दो दिन के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।
इसके अलावा मोहम्मद नियाज निवासी दही चौकी थाना कोतवाली उन्नाव को दो अलग-अलग मुकदमे में जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर जेल में बिताई गई अवधि व न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा तथा दो-दो हजार रुपये के अर्थदंड एवं अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को दो दिन के अतिरिक्त साधारण कारावास, इफराक अहमद व मस्त उर्फ सुहेल निवासी सेमरियांवा को दो अलग-अलग मुकदमे में जेल में बिताई गई अवधि व न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा तथा प्रत्येक मुकदमे में 2500-2500 रुपये के अर्थदंड एवं अर्थदंड अदा न करने पर प्रत्येक मुकदमे में पांच-पांच दिन के अतिरिक्त साधारण कारावास सुनाया गया है। साथ ही पशु क्रूरता निवारण अधिनियम से संबंधित अभियुक्त नूरुद्दीन निवासी कोइलसा को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर जेल में बिताई गई अवधि व न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा तथा 2500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को दो दिन के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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