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Sant Kabir Nagar News: न्यायालय उठने तक का कारावास व अर्थदंड

Tue, 30 Sep 2025 11:55 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
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संतकबीरनगर। न्यायालय ने ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत मारपीट के मामले में दोषी को न्यायालय उठने तक कारावास व अर्थदंड का दंडादेश पारित किया। पुलिस के गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की प्रभावी पैरवी के बाद 29 सितंबर को न्यायालय सीजे (एसडी) फीटीसी/ एसीजेएम की कोर्ट ने थाना मेंहदावल से संबंधित अभियुक्त प्रभु केवट, यशोधरा व मीना निवासी मरवटिया को उनके अपराध के लिए न्यायालय उठने तक कारावास व प्रत्येक को 2500-2500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। इसी तरह एक अन्य मामले में कोर्ट ने थाना मेंहदावल से संबंधित अभियुक्त झीनक निवासी धौरापार को उनके अपराध के लिए न्यायालय उठने तक कारावास व 2500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर 3-3 माह के साधारण कारावास का दंड भुगतना होगा। संवाद
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