संतकबीरनगर। न्यायालय ने ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत गोहत्या के पांच दोषियों को न्यायालय उठने तक का कारावास और अर्थदंड से दंडित किया।
पुलिस के गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की प्रभावी पैरवी के बाद 19 सितंबर को न्यायालय सीजे(एसडी) /एसीजेएम की कोर्ट ने थाना बखिरा से संबंधितत अभियुक्त जमुना व मंगरु निवासी मधईपुर बढ़या थाना मेंहदावल को पशु क्रूरता अधिनियम के अपराध में जेल में बिताई गयी अवधि व 5-5 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर दो माह का साधारण कारावास का दंड भुगतना होगा।
इसी तरह सीएस एक्ट व पशु क्रूरता अधिनियम थाना बखिरा से संबंधित अभियुक्त हासिम मिया उर्फ मुलाजिम, राजवंशी यादव व हजारी गुप्ता निवासी रेजहा थाना रेजहा जनपद बेतिया राज्य बिहार को न्यायालय उठने तक का कारावास व 1500-1500 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर तीन माह का साधारण कारावास भुगतना होगा।