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Sant Kabir Nagar News: गोहत्या के पांच दोषियों को न्यायालय उठने तक का कारावास और अर्थदंड

Fri, 19 Sep 2025 11:37 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
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संतकबीरनगर। न्यायालय ने ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत गोहत्या के पांच दोषियों को न्यायालय उठने तक का कारावास और अर्थदंड से दंडित किया।
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पुलिस के गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की प्रभावी पैरवी के बाद 19 सितंबर को न्यायालय सीजे(एसडी) /एसीजेएम की कोर्ट ने थाना बखिरा से संबंधितत अभियुक्त जमुना व मंगरु निवासी मधईपुर बढ़या थाना मेंहदावल को पशु क्रूरता अधिनियम के अपराध में जेल में बिताई गयी अवधि व 5-5 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर दो माह का साधारण कारावास का दंड भुगतना होगा।
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इसी तरह सीएस एक्ट व पशु क्रूरता अधिनियम थाना बखिरा से संबंधित अभियुक्त हासिम मिया उर्फ मुलाजिम, राजवंशी यादव व हजारी गुप्ता निवासी रेजहा थाना रेजहा जनपद बेतिया राज्य बिहार को न्यायालय उठने तक का कारावास व 1500-1500 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर तीन माह का साधारण कारावास भुगतना होगा।
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