संतकबीरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय देवेन्द्र नाथ गोस्वामी की कोर्ट ने दहेज हत्या करने का दोषी पति गोपाल को दस वर्ष की कारावास और छह हजार रुपये अर्थ दंड से दंडित किया है। वहीं सास को दोषमुक्त किया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अच्युतानंद शुक्ल ने बताया कि कोतवाली खलीलाबाद बघौली निवासी राधिका देवी ने 24 फरवरी 2022 को प्रभारी निरीक्षक थाना बखिरा को तहरीर दिया कि उसने अपनी लड़की गुंजा की शादी करीब 3 वर्ष पूर्व गोपाल पुत्र प्रकाश निवासी ग्राम बखिरा टोला तुरहा टोला थाना बखिरा के साथ किया था।
गोपाल और उसके माता-पिता वो अन्य दहेज में एक लाख रुपये अतिरिक्त की मांग को लेकर उसकी बेटी को अक्सर मारते पीटते थे। उसे 22/23 फरवरी 2022 को गोपाल परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर बेटी गुंजा की हत्या कर दी।