डीपीआरओ को चार सप्ताह में जवाब दाखिल किए जाने का आदेश दिया
संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। हाईकोर्ट ने विकास खंड सेमरियावां के बूढानगर के कोटा चयन की बैठक के प्रकरण में ग्राम पंचायत अधिकारी राहुल यादव के खिलाफ हुई कार्रवाई के मामले में स्टे दे दिया है। डीपीआरओ को चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल किए जाने का आदेश दिया है।
जून 2023 में बूढान नगर में रिक्त चल रहे कोटे की दुकान के चयन के लिए बैठक बुलाई गई थी। नामित कर्मी एडीओ आईएसबी संतराम चौधरी और ग्राम पंचायत अधिकारी राहुल यादव बैठक में अनुपस्थित रहे। इस मामले में जून में ग्राम पंचायत अधिकारी राहुल यादव को डीपीआरओ ने निलंबित कर दिया था। एसपी ने इस मामले में रिपोर्ट दी। जिसमें 16 पुलिसकर्मी ड्यूटी में उपस्थित रहे। जिसकी वजह से इन पुलिस कर्मियों के राजकीय वेतन की धनराशि 27,521 रुपये की शासकीय वेतन की धनराशि की क्षति पाई गई। इसके लिए सीधे तौर पर एडीओ आईएसबी संतराम चौधरी और ग्राम पंचायत अधिकारी राहुल यादव जिम्मेदार ठहराया गया। इस प्रकरण को लेकर ग्राम पंचायत अधिकारी राहुल यादव हाईकोर्ट चले गए। अभी हाल में ही डीपीआरओ ने निलंबित ग्राम पंचायत अधिकारी को बहाल कर दिया और प्रतिकूल प्रविष्टि दी। साथ ही 16 पुलिस कर्मियों के एक दिन के वेतन की आधी रकम ग्राम पंचायत अधिकारी से वसूल किए जाने का निर्देश दिया। डीपीआरओ प्रमोद यादव ने बताया कि ग्राम पंचायत अधिकारी राहुल यादव हाईकोर्ट गए थे। हाईकोर्ट ने ग्राम पंचायत अधिकारी के खिलाफ हुई कार्रवाई पर स्टे दिया है। कोर्ट ने काउंटर दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है। निर्धारित समय सीमा के भीतर हाईकोर्ट में जवाब दाखिल किया जाएगा।