संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। न्यायालय ने आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में हरिहरपुर के नगर पंचायत अध्यक्ष रविंद्र प्रताप उर्फ पप्पू शाही को दोषमुक्त कर दिया है। शुक्रवार को सत्र न्यायाधीश मोहन लाल विश्वकर्मा की अदालत ने अपना फैसला सुनाया।
थाना महुली क्षेत्र के नगर पंचायत हरिहरपुर निवासी राम बचन गुप्ता ने थाना महुली पर तहरीर दी कि उनके नाम जगदीशपुर गौरा में भूमि का आवंटन किया गया था, जिसे वर्तमान अध्यक्ष जितेंद्र कन्नौजिया व पूर्व अध्यक्ष व वर्तमान सभासद पप्पू शाही द्वारा स्थानीय अधिकारियों को अपनी साजिश में लेकर पट्टा निरस्त करा दिया। इससे आहत होकर अन्य किसानों के साथ उनका लड़का रघुवीर (22) भी जनपद व तहसील स्तर पर पहुंच कर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे।
इससे गुस्साए रविन्द्र प्रताप शाही उर्फ पप्पू शाही, जितेंद्र कनौजिया व अन्य मानसिक तनाव व यातना दे रहे थे, जिससे तंग आकर लड़के रघुवीर ने जो उस समय उन्नाव के तकिया स्टेशन पर गेट मैन के रूप में कार्यरत था, उसने 13 मार्च 2021 को जहर खाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। जहर खाने से पहले रघुवीर ने सुसाइड नोट लिखा, जिसमें इन लोगों को दोषी बताया। इस मामले में 15 मार्च 2021 को थाना महुली में केस दर्ज हुआ था। वहीं 16 मार्च को दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में नगर पंचायत अध्यक्ष पप्पू शाही को दोषमुक्त कर दिया गया है।