किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा
संवाद न्यूज एजेंसी
धनघटा /संतकबीरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने किशोरी को बहला-फुसलाकर कर ले जाने और सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में दो सगे भाई समेत चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25-25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। कोर्ट के इस फैसले से किशोरी के परिजनों ने खुशी जाहिर की है। उनका कहना है कि आठ साल बाद न्याय मिला है।
महुली क्षेत्र के एक ग्राम निवासी किशोरी के पिता ने बताया कि 22 मई 2016 की घटना है और अब जाकर फैसला आया है। बताया कि तहरीर के आधार पर चार पर केस दर्ज हुआ था। लगातार कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े। बेटी को न्याय मिलने की उम्मीद थी। सोमवार को फैसला आया तो लगा कि मामले में देर तो लगा पर न्याय मिला।
उनका कहना था कि अगर लोग अपने ऊपर हुए अन्याय के खिलाफ आवाज उठाए तो न्याय जरूर मिलता है। जो बेटी के साथ ही वह आगे अन्य किसी के साथ न हो। सरकार को इसमें कोई ऐसा कानून लाना चाहिए कि इस तरह की कोई घटना होती है तो उसे त्वरित न्याय मिले। किशोरी के परिजनों ने खुशी जताई। कहा कि कोर्ट पर भरोसा था कि उन्हें न्याय मिलेगा। इस तरह के कार्य करने वाले के खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए।