संतकबीरनगर। न्यायालय ने ऑपरेशन कनविक्शन और शिकंजा अभियान के तहत एक अभियुक्त को चार वर्ष की कारावास और साढ़े 11 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। एसपी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि संयुक्त निदेशक अभियोजन व माॅनीटरिंग सेल के संयुक्त प्रयास के बाद 25 अक्तूबर को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट की कोर्ट ने थाना धनघटा पर पंजीकृत अभियोग के मामले में अभियुक्त रमेश चन्द्र यादव पुत्र रामराज निवासी छपरामगर्वी को अलग-अलग धारा में कुल चार वर्ष की कारावास और 11,500 रुपये के अर्थदंड का आदेश दिया है। भुगतान न करने पर अभियुक्त को दो माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। अभियुक्त के व्यक्तिगत बन्ध पत्र और जमानत अर्जी को भी कोर्ट ने निरस्त कर दिया।