संतकबीरनगर। न्यायालय ने ऑपरेशन कनविक्शन के तहत मारपीट के दो अलग-अलग मामलों में 4 दोषियों को न्यायालय उठने तक का कारावास व अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन की प्रभावी पैरवी के बाद 3 जनवरी को सीजे एसडी एसीजेएम की कोर्ट ने थाना बखिरा में मारपीट के के दर्ज अभियोग में शिवपूजन व सरोज देवी निवासी भिडौरा पिकौरा को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर 3,000-3,000 हजार रुपये अर्थदंड व न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर 30 दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा।
इसी तरह न्यायालय ने थाना बखिरा में मारपीट के के पंजीकृत अभियोग में अनिल कुमार व संतोष कुमार निवासी शिवबखरी को दोषी ठहराते हुए 1,200-1,200 रुपये अर्थदंड व न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर 15 दिन साधारण कारावास भुगतना होगा। संवाद