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Sant Kabir Nagar News: महिला पर लाठी-डंडे से हमला करने वाले चार दोषी

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संतकबीरनगर। खेत में काम करने को लेकर हुए विवाद में महिला के सिर पर लाठी-डंडे से हमला कर घायल करने के मामले में अदालत ने चार आरोपियों को दोषी करार दिया है। एएसजे प्रथम की अदालत ने चारों आरोपियों को चार-चार वर्ष के कठोर कारावास और पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अदालत ने अन्य धाराओं में भी आरोपियों को सजा और जुर्माने से दंडित किया है।
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महुली थाना क्षेत्र के भटौरा निवासी नरसिंह गुप्ता ने तीन जुलाई 2019 को थाने में तहरीर दी थी। इसमें बताया था कि खेत में काम करने को लेकर हुए विवाद में आरोपियों ने उनकी पत्नी के साथ मारपीट की। आरोप था कि लाठी-डंडे से सिर पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया गया।
मामले में पुलिस ने गंगा सरन राय, अमेरिका राय उर्फ अंबिका उर्फ भोले राय, अंकित राय और जीत बहादुर राय के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। विवेचना के दौरान उपनिरीक्षक मनोज कुमार त्रिपाठी ने साक्ष्य संकलित करने के बाद आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
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मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभावी पैरवी की गई। प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर अदालत ने चारों आरोपियों को दोषी माना। इसके बाद एएसजे प्रथम की अदालत ने सभी को चार-चार वर्ष के कठोर कारावास और पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अन्य धाराओं में भी सजा और जुर्माना लगाया गया।
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