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बघौली के छरांछ गांव में 10,815 रुपये की अनियमितता मिली

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बघौली के छरांछ गांव में 10,815 रुपये की अनियमितता मिली
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जांच में दोषी मिले तत्कालीन प्रधान और ग्राम पंचायत अधिकारी
नोटिस देकर 15 दिनों के अंदर मांगा गया जवाब
संतोषजनक जवाब नहीं होने पर आधी-आधी रकम की होगी वसूली
अमर उजाला ब्यूरो
संतकबीरनगर। विकास खंड बघौली के छरांछ गांव में हुई जांच में 10,815 रुपये की वित्तीय अनियमितता उजागर हुई है। इसमें तत्कालीन ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत अधिकारी दोषी पाए गए हैं। डीएम की ओर से तत्कालीन प्रधान को और डीपीआरओ की ओर से ग्राम पंचायत अधिकारी को नोटिस जारी करके 15 दिनों के अंदर जवाब मांगा गया है। संतोषजनक जवाब नहीं होने पर दोनों लोगों से आधी-आधी रकम की वसूली कराई जाएगी।
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विकास खंड बघौली के छरांछ गांव निवासी पलटन ने लोकायुक्त से गांव में हुए विकास कार्यों में अनियमितता की शिकायत की थी। लोकायुक्त ने प्रकरण की जांच डीएम से कराए जाने के निर्देश दिए। डीएम ने जांच की जिम्मेदारी अधिशासी अभियंता जल निगम विजय प्रताप सिंह और अवर अभियंता आरईडी गिरीश कुमार दूबे को सौंपी। जांच टीम ने प्रकरण की जांच कर 19 फरवरी को जांच रिपोर्ट प्रेषित की। सीडीओ अतुल मिश्र ने बताया कि जांच रिपोर्ट में मिट्टी कार्य में 4669 रुपये का अपव्यय होना पाया गया है। जबकि नाली के ढक्कन पर 6146 रुपये का घपला मिला है। इस प्रकार तत्कालीन प्रधान रामवृक्ष और ग्राम पंचायत अधिकारी क्षितिज चौधरी 10,815 रुपये की वित्तीय अनियमितता के दोषी पाए गए हैं। डीएम की ओर से ग्राम प्रधान को और डीपीआरओ की ओर से ग्राम पंचायत अधिकारी को नोटिस जारी करके 15 दिनों के अंदर जवाब मांगा गया है। संतोषजनक जवाब नहीं होने की स्थिति में दोनों लोगों से आधी-आधी रकम की रिकवरी भू राजस्व की भांति कराई जाएगी।
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