संतकबीरनगर। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने जिले में खाद्य कारोबारियों के सैंपल फेल होने पर उनके विरुद्ध अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व के न्यायालय में वाद दायर किया था।
न्यायालय की ओर से कारोबारियों के विरुद्ध अर्थदंड लगाया गया है। 17 कारोबारियों पर 5,82,000 का अर्थदंड लगाया गया है। यह निर्धारित समय पर जमा न करने पर भू-राजस्व की भांति वसूली होगी, साथ ही संबंधित का खाद्य लाइसेंस भी निलंबित किया जाएगा।
सहायक खाद्य आयुक्त-द्वितीय सतीश कुमार ने बताया कि कारोबारी बृजेश कुमार यादव गोंडा, पैगाम हुसैन धनघटा, कृष्णचंद्र यादव धनघटा, दशरथ राय धनघटा, वैभव त्रिपाठी बखिरा, जितेंद्र सिंह खलीलाबाद, बजरंगी लाल मेंहदावल, रामाज्ञा विश्वकर्मा खलीलाबाद, महेंद्र प्रताप यादव आंबेडकरनगर, प्रेमचंद मेंहदावल, भोला शर्मा खलीलाबाद, सफीकुल्लाह खलीलाबाद, राहुल प्रजापति खलीलाबाद, मुख्तार मोहसिन बखिरा, रूद्रेश अग्रवाल खलीलाबाद, अशोक कुमार मेंहदावल शामिल हैं। इनके विरुद्ध न्यायालय ने अर्थदंड लगाया है।