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Sant Kabir Nagar News: गैर इरादतन हत्या के दोषी को पांच साल की सजा

Wed, 01 Jul 2026 12:51 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
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संतकबीरनगर। जिले में ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत पुलिस की पैरवी के चलते गैर इरादतन हत्या के एक मामले में न्यायालय ने दोषी को पांच वर्ष के साधारण कारावास और 14 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
जिला एवं सत्र न्यायालय ने थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र के बाहिलपार निवासी राजू वर्मा को दोषी ठहराते हुए यह फैसला मंगलवार को सुनाया। पुलिस के अनुसार, तीन अप्रैल 2014 को बाहिलपार निवासी आनंद राय ने तहरीर देकर आरोप लगाया कि राजू वर्मा ने उनके पिता परमहंस राय की लाठी-डंडे से पिटाई कर दी थी। गंभीर रूप से घायल परमहंस राय की इलाज के दौरान मौत हो गई। मामले में कोतवाली खलीलाबाद पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किए।
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सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने दोषी को धारा 304/34 के तहत पांच वर्ष का साधारण कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना, धारा 325/34 में तीन वर्ष का साधारण कारावास व दो हजार रुपये जुर्माना, धारा 323/34 में एक वर्ष का साधारण कारावास, धारा 504 में एक वर्ष का साधारण कारावास व एक हजार रुपये जुर्माना तथा धारा 506 में एक वर्ष का साधारण कारावास व एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। सभी जुर्मानों को मिलाकर कुल 14 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
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