संतकबीरनगर। सत्र न्यायाधीश रणधीर सिंह की अदालत ने गैर इरादतन हत्या के मामले में दोषी राजू वर्मा को पांच वर्ष के कारावास व 14000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
वादी मुकदमा आनंद राय पुत्र परमहंस राय ने थाना कोतवाली में 23 मार्च 2014 को इस आशय की मौखिक सूचना दी कि आरोपी राजू वर्मा, मनोज कुमार वर्मा और राजेश वर्मा उर्फ गुड्डू ने पुराना जेवर लेकर नया जेवर बनवाने के मामले को उन्हें मारापीटा। शोर सुनकर परिवार के अन्य लोग बचाने आए तो उन्हें भी मारा। इस मारपीट में वादी मुकदमा और उसके पिता को गंभीर चोटें आई। थाना कोतवाली में एनसीआर दर्ज की गई। बाद में वादी मुकदमा के पिता परमहंस की मृत्यु के बाद गैर इरादतन हत्या की रिपोर्ट दर्ज की गई। आरोपी के विरुद्ध आरोप सही पाए जाने पर सत्र न्यायाधीश रणधीर सिंह की अदालत ने राजू वर्मा को पांच वर्ष का साधारण कारावास और 14000 रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न अदा करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना पड़ेग। अर्थ दंड की आधी राशि चोटिल को देने का भी आदेश दिया गया है।