संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय की कोर्ट ने ऑपरेशन कनविक्शन व शिकंजा अभियान के तहत पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के बाद एनडीपीएस अधिनियम के एक आरोपी को दो वर्ष के कठोर कारावास व 10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। एसपी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि आरोपी मालिया पुत्र नाटे उर्फ इम्तियाज निवासी दुर्गजोत को दोषी पाया। अर्थदंड अदा न करने पर आरोपी को एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।