संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। न्यायालय सिविल जज जूनियर डिवीजन एफटीसी प्रथम जेएम की कोर्ट ने गोवध निवारण अधिनियम तथा पशु क्रूरता अधिनियम के तहत जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर 17 अभियोगों में 10 आरोपियों को जेल में बिताई गई अवधि, न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा और कुल 43,300 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
एसपी सत्य जीत गुप्ता ने बताया कि जुम्मन पुत्र अब्दुल हमीद निवासी बढ़यामाफी थाना दुधारा, निसार पुत्र अब्दुल अजीज, एजाज पुत्र अब्दुल अजीज, महमूद अहमद पुत्र अब्दुल मजीद, इसरार पुत्र रईस निवासी साफियाबाद थाना दुधारा, याकूब पुत्र नजीर निवासी साफियाबाद, इसहाक पुत्र अब्दुल्ला निवासी बढ़यामाफी, मो महबूब पुत्र मो रफीक निवासी बढ़यामाफी थाना दुधारा, एकबाल पुत्र रहीम निवासी बढ़यामाफी, मो उमर पुत्र शकुर निवासी रौनहिया थाना दुधारा को अलग-अलग केस में दंडित किया गया है।