- अर्थदंड अदा न करने पर 15 दिन की अतिरिक्त कारावास
संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। न्यायालय एसीजेएम ने गोहत्या व पशु क्रुरता निवारण अधिनियम के एक अभियुक्त को जेल में बिताई अवधि व 10,050 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
एसपी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि संयुक्त निदेशक अभियोजन व माॅनीटरिंग सेल के संयुक्त प्रयास के बाद दो अप्रैल को न्यायालय एसीजेएम के कोर्ट ने थाना महुली पर पंजीकृत सीएस एक्ट व पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के मामले में एजाज पुत्र बरवत अली निवासी छितही को सीएस एक्ट के अपराध के लिए जेल में बिताई गई अवधि व न्यायालय उठने तक की सजा व 10,050 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया। साथ ही पशु क्रुरता निवारण अधिनियम के अपराध में जेल में बिताई गई अवधि व न्यायालय उठने तक की सजा व 50 रुपये के अर्थदंड का दंडादेश पारित किया। अदा न करने पर 15 दिन की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।