संतकबीरनगर। मारपीट के एक मामले में न्यायालय ने महिला को दोषी ठहराते हुए न्यायालय उठने तक न्यायिक अभिरक्षा और एक हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर एक माह का साधारण कारावास भुगतना होगा।
पुलिस के अनुसार, थाना मेंहदावल क्षेत्र के सानी केवलिया निवासी सुभावती ने 24 जून 2022 को गांव की सगुनी पत्नी गोरे के खिलाफ मारपीट और गाली-गलौज का आरोप लगाते हुए तहरीर दी थी। इस पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था।
मामले की विवेचना तत्कालीन विवेचक उपनिरीक्षक रामनिवास यादव ने की और साक्ष्य संकलित कर आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत अभियोजन की प्रभावी पैरवी के बाद जेएम न्यायालय, ने 13 जुलाई को अभियुक्ता सगुनी को दोषी करार दिया।
न्यायालय ने धारा 323 में 700 रुपये और धारा 504 में 300 रुपये, कुल एक हजार रुपये का अर्थदंड लगाया तथा न्यायालय उठने तक न्यायिक अभिरक्षा की सजा सुनाई। साथ ही आदेश दिया कि जुर्माना जमा न करने पर अभियुक्ता को एक माह का साधारण कारावास भुगतना होगा।