संतकबीरनगर। मानक से अधिक यूरिया व डीएपी देने पर उर्वरक की चार दुकानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। इनसे एक सप्ताह में स्पष्टीकरण मांगा गया है। संतोषजनक जवाब न मिलने पर दुकान का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा।
जिला कृषि अधिकारी डॉ सर्वेश कुमार यादव ने बताया कि भारत सरकार के कृषि पोर्टल पर ई-पाॅस मशीन से एक व्यक्ति को निर्धारित मात्रा से अधिक खाद देने का मामला प्रकाश में आया है। जबकि एक व्यक्ति को एक हेक्टेयर में सात बोरी यूरिया और चार बोरी डीएपी दी जानी है। उर्वरक के चार विक्रेताओं ने मानक का उल्लंघन किया।
सरकारी क्रय विक्रय समिति सियरा सांथा ने एक व्यक्ति को 44 बोरी खाद दे दी है। इसी तरह से रमन जायसवाल चिरैयाडाड़ बेलहर कला ने 33 बोरी खाद दिया है। इसी क्रम में आनंद कुमार पांडेय धोबखरा नाथनगर ने 35 बोरी और सरकारी क्रय विक्रय समिति भदाह खलीलाबाद ने 25 बोरी खाद दी है। उन्होंने बताया कि यह अनियमितता की श्रेणी में आता है। इन दुकानों का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। एक सप्ताह में स्पष्टीकरण मांगा गया है। संतोषजनक जवाब न मिलने इन लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिले में पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है। लगातार दुकानों की जांच की जा रही है।