- बीएलओ के माध्यम से वितरित होगा फाॅर्म 12-डी
संतकबीरनगर। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी प्रियंका यादव ने बताया कि घर से मतदान के लिए बुजुर्गों व दिव्यांग मतदाताओं को फार्म 12-डी भरना होगा। दिव्यांग व वृद्ध मतदाताओं की सुविधा के लिए लोकसभा चुनाव में ऐसे मतदाता जो दिव्यांग व वरिष्ठ नागरिक हैं। साथ ही मतदान केंद्र पर जाने में अक्षम है। उनको 12-डी फाॅर्म बीएलओ के माध्यम से भरना होता है। जिससे वह घर बैठे ही मतदान कर सके।
जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी ने बताया कि इसके लिए दिव्यांगता का 40 प्रतिशत या उससे अधिक का प्रमाणपत्र होना चाहिए। यह फाॅर्म बीएलओ की ओर से सभी पंजीकृत दिव्यांग व वरिष्ठ नागरिकों को उपलब्ध कराया जा रहा है। इसे तय समय पर भरकर बीएलओ को जमा करा दें। इसके अलावा फार्म 12-डी चुनाव आयोग की वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है। इसे भर कर आयोग को डाक से भेजा जा सकता है। बताया कि फाॅर्म 12-डी का उपयोग आवश्यक सेवाओं में तैनात अधिकारियों-कर्मचारियों को भी बैलेट से मतदान का विकल्प प्रदान करता है।