संतकबीरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय/ विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट देवेन्द्र नाथ गोस्वामी की कोर्ट ने एक किलो दो सौ ग्राम अवैध गांजा रखने के दोषी शारुख को आठ माह का कठिन कारावास एवं 1500 रुपये अर्थ दंड से दंडित किया है। अर्थ दंड अदा न करने पर दोषी को 10 दिवस और कारागार में बिताना पड़ेगा।
तत्कालीन एसएचओ दुधारा सतानंद पांडेय ने थाना दुधारा में प्रार्थना पत्र दिया कि 23 जुलाई 2016 को सूचना मिली कि एक व्यक्ति गांजा लेकर पकरी आराजी की तरफ से लोहरौली की तरफ पैदल आ रहा है। सूचना पर हाजी सरामुल्लाह के बंद भट्ठे के पास 5.35 बजे सुबह पकड़ लिया गया। उसने अपना नाम शारुख पुत्र इसहाक निवासी करही थाना दुधारा बताया तथा हाथ में लिए झोले को दिखाते हुए बताया कि इसमें गांजा है। बेचने के लिए ले जा रहा हूं। उसके झोले से एक किलो दो सौ ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ।
थाना दुधारा में केस दर्ज हुआ। विवेचक ने आरोपी शारुख के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट में आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। जुर्म की स्वीकृति के आधार पर दोषी शारुख को आठ माह के कठिन कारावास एवं 1500 रुपये अर्थ दंड से दंडित किया है।