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गैंगेस्टर एक्ट में निरुद्ध बीडीसी सदस्य की करोड़ों की संपत्ति कुर्क

Wed, 10 Jan 2018 11:09 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
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कोर्ट - फोटो : amar ujala
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संतकबीरनगर। डीएम की कोर्ट ने गैंगेस्टर एक्ट के आरोपी देवकली के बीडीसी सदस्य दिनेश कुमार तिवारी, उसकी पत्नी, मां और दो भाइयों के नाम खरीदी गई करोड़ों की संपत्ति कुर्क कर ली है। साथ ही, एसडीएम सदर और एसडीएम धनघटा को कुर्क की गई संपत्ति का प्रशासक नियुक्त करने का आदेश जारी किया है।
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डीएम मार्कंडेय शाही ने बताया कि एसपी हेमराज मीणा की ओर से 18 दिसंबर, 2017 को रिपोर्ट दी गई थी कि महुली क्षेत्र के देवकली गांव के गंगा प्रसाद तिवारी के पुत्र दिनेश तिवारी का संगठित गिरोह है जिसका सरगना वही है। उसके खिलाफ हत्या, जानलेवा हमले, रंगदारी, मारपीट, दहशत फैलाने, अनुसूचित जाति के लोगों को प्रताड़ित करने जैसे कई मामले दर्ज हैं।

दिनेश तिवारी और उसके अन्य सहयोगियों के खिलाफ महुली थाने में गैंगेस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज है। करीब तीन माह पहले गैंगेस्टर एक्ट तहत ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। बस्ती जेल में बंद दिनेश दिसंबर में ही जमानत पर रिहा हुआ है। दिनेश के खिलाफ पांच केस दर्ज हैं। आपराधिक गतिविधियों से अर्जित धन से जमीन, वाहन आदि की खरीद के संकेत मिलने की पुलिस रिपोर्ट पर यह कार्रवाई की गई है।
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डीएम ने बताया कि गैंगेस्टर एक्ट के तहत दिनेश तिवारी की मां मुक्तेश्वरी, पत्नी सीमा, भाई रुद्रेश कुमार त्रिपाठी और दुर्गेश त्रिपाठी की मरवटिया, देवकली, जसोवर और खलीलाबाद स्थित पांच एकड़ से अधिक जमीन कुर्क कर दी गई है। साथ ही, दिनेश त्रिपाठी के नाम से लोन पर खरीदी गई हुंडई कार भी कुर्क की गई है। कुर्क की संपत्ति की कीमत करोड़ों रुपये है। 
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