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मां-बेटे पर जालसाजी का मुकदमा दर्ज

Wed, 13 Jul 2016 11:36 PM IST
sant kabir nagar
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कोतवाली क्षेत्र के गंगा देवरियां गांव की रहने वाली एक मां-बेटे के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर बुधवार को पुलिस ने जालसाजी का केस दर्ज कर लिया। आरोप है कि मृत्यु पूर्व पति के जरिए बेची गई जमीन को फर्जी तरीके से अपने नाम दर्ज कराने के साथ गलत कागजात के सहारे बैंक में बंधक रख कर रकम निकाल ली गई। केस दर्ज करने के बाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल में  जुट गई। 
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गंगा देवरियां निवासी कल्पनाथ पुत्र मनोरथ का आरोप था कि सात अप्रैल 2012 को गांव के ही रहने वाले रामदया पुत्र महावीर व उनके अन्य सहखातेदारों से जरिए रजिस्टर्ड जमीन का बैैनामा कराया था। जमीन उसके बेच देने के बाद रामदया व अन्य सहखातेदारों का उस नंबर की जमीन में कुछ शेष हिस्सा नही बचा। आरोप था कि 14 अक्टूबर 2015 को उस नंबर की जमीन का खतौनी निकवाने पर पता चला कि विक्रेेता रामदया के पुत्र राजनाथ और पत्नी प्रभावती देवी ने रामदया की मृत्यु के बाद विक्री की गई संपत्ति पर फर्जी ढंग से 25 मार्च 2014 को अपना नाम दर्ज करा लिया है। 

उसकी खरीदी गई जमीन पर फर्जी तरीके से अपना दर्शाते हुए उस जमीन के जरिए कार्पोरेशन बैंक खलीलाबाद से गैर कानूनी ढंग से धन अर्जित करने के लिए कागजात तैयार किया। असली कागजात के रूप में बैंक में दाखिल करके धोखे से 1,60,000 रुपये प्राप्त कर लिया। बैंक से लिए रुपये के एवज में मां- बेटे ने उसकी खरीदी जमीन को बंधक रख दिया।
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जिसका उल्लेख खतौनी में किया गया है। इनके ऐसे कृत्य से पीड़ित को काफी नुकसान हुआ और विक्रेता रामदया के स्थान पर उसका नाम नामांतरण नहीं हो सका। 23 अक्टूबर 2015 को मामले के बारे में जब पूछताछ की तो विपक्षी ने गाली गलौज देते हुए जानमाल की धमकी दी। मामले की शिकायत बैंक और पुलिस के अधिकारियों से की लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। 

बाद में उसने कोर्ट की शरण लिया। कोतवाल शमशेर बहादुर सिंह ने बताया कि फर्जी तरीके से दूसरे के नाम बिक्री की गई जमीन को गलत कागजात के आधार पर बंधक रख कर बैंक से रुपये लेने के आरोप में राजनाथ और प्रभावती के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। विवेचना से जो तथ्य सामने आंएगे, उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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