फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

कठुआ और उन्नाव की घटना के विरोध में निकाला कैंडल मार्च

Thu, 19 Apr 2018 11:23 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
विज्ञापन
कठुआ और उन्नाव कांड के विरोध में निकाला कैंडल मार्च - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन
मगहर। गुरुवार को जम्मू कश्मीर के कठुआ में आठ वर्षीय बच्ची के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के बाद नृशंस तरीके से हत्या और वहीं उत्तर प्रदेश के उन्नाव में किशोरी के साथ हुए दुष्कर्म की कथित घटना के विरोध में युवा नेता मोहम्मद सैफ के नेतृत्व में लोगों ने मगहर कस्बे में शांतिपूर्वक कैंडल मार्च निकाला।
विज्ञापन


कैंडल मार्च में शामिल लोगों ने हाथों में हत्यारों को फांसी दो आदि विभिन्न नारों से लिखी तख्तियां और जलती कैंडल को लेकर बलात्कारियों को सजा दिलाने की मांग की। यह मार्च मगहर पुलिस चौकी से निकल कर संत कबीर की निर्वाण स्थली पर पहुंच कर समाप्त हुआ। कैंडल मार्च में नगर के सैकड़ों युवा शामिल हुए और सभी लोगों ने दोनों कांड की कड़े शब्दों में घोर निंदा की।

कैंडल मार्च में शामिल लोगों ने शांतिपूर्वक तरीके से इन दोनों घटनाओं को लेकर अपने गुस्से का इजहार किया। इस अवसर पर सभासद मेंहदी हसन, भोलू पासवान, सिबतैन मुस्तफा, अहमद आलम, फैजी खां, ओबैदुन्नबी, तनवीर अहमद, जुबेर अहमद, गुफरान आलम, खादिम हुसेन, गुलाम गौस अली, महबूब अहमद, शाह हुसेन, मो.ताबिस, मो. अली, अमानुल्लाह, अशफाक अहमद सहित लोग मौजूद रहे।
विज्ञापन


बलात्कार के आरोपी की जमानत खारिज
संतकबीर नगर।   विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रफुल्ल कमल की कोर्ट ने महुली थाना के  पोपया निवासी बलात्कार के आरोपी राजेश कुमार की जमानत अर्जी खारिज कर दी। धनघटा थाने में वर्ष 2017 में अपहरण का मुकदमा दर्ज हुआ था। विवेचना में पोपया निवासी राजेश कुमार की संलिप्तता पाई गई।

आरोपी राजेश कुमार के विरुद्ध नाबालिक का अपहरण व बलात्कार करने का साक्ष्य मिला। अभियुक्त को गिरफ्तार कर जिला कारागार बस्ती भेज दिया गया था। अभियुक्त की तरफ से प्रफुल्ल कमल की अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की गई।अभियोजन की तरफ से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने पक्ष रखा।विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रफुल्ल कमल ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तथा पीड़िता के बयान को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त राजेश कुमार की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें