संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। सड़क सुरक्षा और ध्वनि प्रदूषण पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से परिवहन विभाग ने जिले में माॅडिफाइड साइलेंसर के खिलाफ अभियान चलाया।
इस दौरान विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों ने वाहन एजेंसी का निरीक्षण कर माॅडिफाइड साइलेंसर की बिक्री और फिटिंग न करने के निर्देश दिए।
साथ ही वाहन चालकों को बताया कि ऐसे साइलेंसर का प्रयोग कानूनन अपराध है और इससे ध्वनि प्रदूषण बढ़ने के साथ आम लोगों को परेशानी होती है। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने एजेंसी संचालकों से कहा कि किसी भी वाहन में नियमों के विपरीत माॅडिफाइड साइलेंसर न लगाएं और न ही उसकी बिक्री करें। ऐसा पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
परिवहन विभाग की टीम ने वाहन स्वामियों से अपील की कि वे अपने वाहनों में कंपनी द्वारा स्वीकृत साइलेंसर का ही प्रयोग करें। अधिकारियों ने बताया कि तेज आवाज करने वाले माॅडिफाइड साइलेंसर न केवल यातायात नियमों का उल्लंघन हैं, बल्कि इससे ध्वनि प्रदूषण भी बढ़ता है।