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Sant Kabir Nagar News: गोहत्या के दोषी को जेल में बिताई गई अवधि की सजा

Sat, 15 Feb 2025 11:18 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
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संतकबीरनगर। न्यायालय ने गोहत्या निवारण अधिनियम के मामले में अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि और 500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। एसपी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि पुलिस के गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के बाद 15 फरवरी को न्यायालय सीजे(जेडी)/जेएम की कोर्ट ने सीएस एक्ट और पशु क्रूरता अधिनियम थाना दुधारा पर पंजीकृत अभियोग से संबंधित अभियुक्त इरशाद निवासी करमाखान थाना को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर जेल में बिताई गई अवधि और कुल 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। संवाद
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