संतकबीरनगर। न्यायालय ने ऑपरेशन कनविक्शन व शिकंजा अभियान के तहत गोवध निवारण अधिनियम के तहत अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि और कुल 650 रुपये के अर्थदंड का आदेश दिया।
एसपी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि संयुक्त निदेशक अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल के संयुक्त प्रयास से शुक्रवार को सीजे (जेडी) की कोर्ट ने थाना दुधारा में पंजीकृत गोवध व पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के मामले में दोषसिद्द अभियुक्त विसातु उर्फ मेहदीहसन पुत्र कल्लन कसाई निवासी साफियाबाद को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर कुल 650 रुपये के अर्थदंड और न्यायालय उठने तक की सजा का आदेश दिया। अदा न करने पर अभियुक्त को दो दिन के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।