संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। न्यायालय सीजे (जेडी) एफटीसी प्रथम जेएम के कोर्ट ने ऑपरेशन कनविक्शन व शिकंजा अभियान के तहत पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के बाद गोवध निवारण अधिनियम के एक आरोपी को जेल में बिताई अवधि व 200 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
एसपी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि कोर्ट ने थाना दुधारा में पंजीकृत पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के मामले में आरोपी राजाराम पुत्र गुरु प्रसाद निवासी सौरहा सिंहोरवा थाना कोतवाली खलीलाबाद को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर आरोपी को दो दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।