संतकबीरनगर। न्यायिक मजिस्ट्रेट भारती तायल की कोर्ट ने सास को व्हाट्सएप से अश्लील मैसेज भेजने और आपराधिक मानहानि करने के आरोपी दामाद धर्मदेव को सुनवाई के बाद कोर्ट में तलब किया है। महुली क्षेत्र के गांव निवासी पीड़ित सास ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया कि उसने अपनी बेटी का विवाह 20 नवंबर 2019 को जंगल बड़हरा थाना पनियरा जिला महाराजगंज के रहने वाले धर्मदेव से की थी। दहेज की मांग को लेकर आरोपी दामाद धर्मदेव उसके मोबाइल पर फोन करके अपमानित करते तथा अपशब्द कहते हुए विभिन्न तिथियों में अश्लील संदेश उसके व्हाट्सएप पर भेजते थे। उसके दामाद ने उसके पति के मोबाइल तथा समाज के अन्य लोगों के मोबाइल नंबर पर भी प्रसारित किया। इससे उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा को धक्का लगा और उनकी प्रतिष्ठा धूमिल हुई। इसकी सूचना स्थानीय थाने पर दी और आरोपी दामाद पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मजबूर होकर पीड़ित सास ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। न्यायिक मजिस्ट्रेट भारती तायल की कोर्ट ने पीड़ित सास का बयान लिया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा अपराध की गंभीरता को देखते हुए आपराधिक मानहानि तथा आईटी अधिनियम में आरोपी दामाद धर्मदेव निवासी जंगल बड़हरा थाना पनियरा जिला महाराजगंज को न्यायालय में तलब किया है। संवाद