संतकबीरनगर। सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा ने हत्यारोपी सास-ससुर की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि अंबेडकर नगर जनपद के आलापुर थाना अंतर्गत हथिनाराज निवासी शैलेंद्र कुमार गुप्त ने महुली थाने में प्रार्थना पत्र दिया। जिसमें कहा कि उन्होंने अपनी बहन संयोगिता गुप्ता का विवाह वर्ष 2016 में हरिहरपुर निवासी राकेश गुप्ता उर्फ वीरू से किया था ।विवाह के बाद उसकी बहन के पति राकेश गुप्ता, ससुर रामनाथ गुप्ता और सास कुंता देवी दान दहेज के लिए उसे मारते पीटते थे तथा दहेज में पैसे की मांग करते थे । आरोप है कि चार जुलाई 2023 को 8:00 बजे शाम को उसे सूचना मिली कि उसकी बहन की हत्या हो गई। मामले में थाना माहुली में प्रार्थना पत्र देने पर सास, ससुर और पति के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि सास कुंता देवी और ससुर रामनाथ गुप्ता के अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना पत्र सत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। जिसका जिला शासकीय अधिवक्ता ने विरोध किया। जिस पर सत्र न्यायाधीश ने हत्यारोपी सास-ससुर की जमानत अर्जी निरस्त कर दिया। संवाद